बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग तारीखों के ऐलान की तैयारी में जुटा है,

वहीं बिहार पंचायती राज विभाग हर दिन एक नया आदेश कर मौजूदा जनप्रतिनिधिों की मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा है।

कुछ दिन पहले विभाग की तरह से यह आदेश जारी किया गया था नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,

वहीं अब फिर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है।

इस आदेश में मंत्री और विधायक की तरह त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया,

उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा 31 मार्च तक जमा करना है।

पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के ठीक पहले यह आदेश जारी किया है।

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि इस तरह का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दे दिया गया है।

दूसरी ओर, पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को शपथ पत्र के साथ अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।

अचल संपत्ति में प्रत्याशियों को अपने या अपने पति-पत्नी के नाम पर कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की जानकारी देनी होगी।

अचल संपत्ति की माप व बाजार मूल्य भी बताना होगा। इसी तरह चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपोजिट, बांड, शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण और वर्तमान कीमत बतानी होगी।

नए आदेश के बाद फिर से चुनाव में दांव आजमाने की तैयारी में जुटे जनप्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती हैं।

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...