केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) निर्देश पर परिवहन विभाग (Transport Department) ने ऑनलाइन (Online) प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर (Sarathi parivahan software) में बड़ा बदलाव किया है. अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल (Driving License) बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वाले के लिए यह सुविधा अपने यहां शुरू कर दी है.
फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केवल 40 साल के कम उम्र वालों के लिए ही है. इस सुविधा के तहत 40 साल से कम उम्र वालों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ डेक्लरेशन देना अनिवार्य होगा. आवेदक को सेल्फ डेक्लरेशन में बताना होगा कि वह किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं. वहीं, 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही आपको रेन्यूअल के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा.
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण, आधार कार्ड के अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करना होता था. अब परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है. जिसके बाद अब लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा केवल 40 से कम उम्र वालों के लिए है.
सारथी पोर्टल पर यह सेवा अब शुरू
दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 40 से कम उम्र वालों के लिए लाइसेंस बनवाने में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का प्रवाधान हटा दिया था, पर इसे सारथी पॉर्टल पर लागू नहीं किया था. अब परिवहन विभाग ने सारथी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर इसे पूरी तरह से हटा दिया है. वहीं, 40 से अधिक उम्र होने पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने या रेन्यूअल के लिए यह सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा. जिसे डाउनलोड कर आपको डॉक्टर से अप्रूव करवाना होगा.
केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी 100 प्रतिशत सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं. देश के हर आरटीओ के कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन कर दिया गया है. परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े.