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काम की बात : बिहार में अब नहीं चला सकेंगे दूसरे राज्‍य के नंबर वाली गाड़ी, 5000 तक लग सकता है जुर्माना

बिहार के लोगों के लिए एक बुरी खबर है जी हाँ दोस्तों दरअसल अब बिहार परिवहन विभाग ने राज्य में गाड़ियों से संबंधित ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब झारखंड या देश के अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. नए आदेश के मुतबिक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे. बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो, ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा |