बिहार (bihar) वासियों के लिए आवश्यक सूचना राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) में दाखिल खारिज मामले में बदलाव किया गया है आप लोगों को डीसीएलआर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अब यह कार्य झटपट ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
दाखिल खारिज मामले में किया नया बदलाव।
मंत्री रामसूरतकुमार ने बताया भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज मामले में डिप्टी कलेक्ट्रेट लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर की कोर्ट को लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कर दिया है अब कार्य झटपट हो जाएगें । डीसीएलआर की कोर्ट अब नहीं लोगों को दौड़ना पड़ेगा। और मामले की सुनवाई की तारीख में गवाहों की भी उपस्थित होगी, किस डेट पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने क्या आदेश दिया है। सुनवाई के पश्चात ही पारित अंतिम आदेश की कॉपी ऑनलाइन देखी जाएगी।
सभी कर्मियों के कार्य तथा जिम्मेदारी और समय को निश्चित कर दिया गया है। अब हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों की रैंकिंग विभाग के जरिए की जा रही है। अब भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर अलर्ट होकर कार्य करेंगे और पारदर्शिता बरतेंगे, बता दें अब डीसीएलआर कोर्ट में केस की सुनवाई को पूरी करने में काफी समय लगता था परंतु अब ये समय कम लगेगा।
अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा आखिर किस तरीके से काम सिस्टम करेगा तो बता दें दाखिल खारिज अपील के पश्चात मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा उठाने के लिए आवेदक म्यूटेशन केस में अपना केस नंबर तथा अंचल अधिकारी के आदेश की फोटोकॉपी के साथ-साथ भूमि सुधार डिप्टी कलेक्ट्रेट ऑफिस से अप्लाई करेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन एंट्री भी करेंगे। आवेदक को उसकी स्वीकृत देगा और इस पर auto-generated केस नंबर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इस नंबर के जरिए आप आवेदन के सम्बन्ध में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।