ITR FIlings Updates
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ITR Filings Updates: देश के सभी नागरिक जिनकी आय टैक्स रिटर्न के अंतर्गत आता है उसके कमाई का टैक्स समय से भर ही देना चाहिए. असेसमेंट ईयर 2023-24 के ITR (Income Tax Return) की फिलिंग शुरू हो चुकी है. इस बार ITR filing में कुछ बड़े बदलाव किये गए है. यह बदलाव ITR-1 फॉर्म और ITR-4 से सम्बंधित है.

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ITR-1 फॉर्म और ITR-4 ऑनलाइन उपलब्ध

आपको बता दें की अब से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म दोनों फॉर्म इन्टरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है. पहले यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं मिलती थी. सिर्फ ऑफलाइन जा कर ही यह फॉर्म भरा जाता था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट करके यह जानकारी सबको दी है. टैक्स बचने के लिए आप income tax saving scheme का लाभ उठा सकते है.

5000 का लग सकता है जुर्माना

सभी वेतनधारी और इंडिविजुअल टैक्सपेयर अपना रिटर्न ऑनलाइन ही भर सकेंगे. इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 रखी गई है. जो व्यक्ति इनकम टैक्स समय से जमा नहीं करेगा उनपर व्याज के साथ जुर्माना लगाया जायेगा. धारा 234F की मुताबकि इनकम टैक्स की लेट फिने 5000 रूपये रखी गई है. साथ ही यदि कुल इनकम 5 लाख से कम है तो जुर्माना की रकम 1000 है.

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ITR FIlings Updates
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सभी केटेगरी के टैक्सपेयर की अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है.

  • जिनको अकाउंट ऑडिट की जरुरत नहीं है उनको आखिरी तिथि 31 जुलाई दिया गया है. इसमें इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, AOP, BOI शामिल है.
  • वो बिज़नस मैन जिनको अपने अकाउंट के ऑडिट की जरुरत है उनको 31 अक्टूबर 2023 का आखिरी डेट दिया गया है.
  • इंटरनेशनल ITR Filing वालो के लिए आखिरी तिथि 30 नवम्बर 2023 है.

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