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बिहारी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है | अब अगर आप किसी मजदूर से 8 घंटे से अधिक काम करवाते है तो उसके लिए आपको देने होंगे दोगुने वेतन इसके लिए बिहार श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बना दी है | बात दे कि विभाग के इस निर्णय का लाभ राज्य के निबंधित आठ हजार से अधिक फैक्ट्री के दो लाख से अधिक कामगारों को होगा।

बता दें कि पूर्व में ओवरटाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा है, लेकिन उसे ओवरटाइम का पैसा घंटा के हिसाब से दिया जाता था |दरअसल नयी नियमावली में यह साफ किया गया है कि आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा. इस नियम के तहत तय किया गया है |

कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाये. और एक मजदूर से एक दिन में आठ घंटे ही काम लेना है इस तरह से आप साप्ताहिक छुट्टी मिलाकर एक मजदूर से एक सप्ताह में मात्र 48 घंटे ही काम ले सकते है |

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...