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बता दे की पहले चरण में राज्य के वैसे 20 लाख कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास दो पहिया वाहन है. हालांकि, राज्य में कुल कार्डधारियों की संख्या करीब 61 लाख है. इसमें प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PH) कार्डधारियों की संख्या 5,018,472 और अंत्योदय राशन कार्डधारियों की संख्या 899,400 है |

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दो पहिया वाहन कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर में 25 रुपये की छूट मिलेगी. इस तरह से दो पहिया वाहन रखने वाले कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 250 रुपये मिलेंगे. ये राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी.

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झारखंड सरकार की गरीबों के लिए सस्ता पेट्रोल योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को सरकार की ओर से जारी किये जानेवाले मोबाइल एप के माध्यम से खुद आवेदन करना होगा. वहीं, पेट्रोल खरीदते समय लाभुक को पंप पर पूरे पैसे चुकाने होंगे.

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वहीँ विभाग की ओर से माह में एक बार 250 रुपये अनुदान की राशि लाभुक के खाते में भेज दी जायेगी. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीसी के माध्यम से सभी जिले के डीसी, डीटीओ और डीएसओ के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा है कि सारी तैयारी को पूरी करते हुए योजना को तय समय पर लागू करें.


योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और NIC द्वारा जारी मोबाइल एप के माध्यम से लाभुक को आवेदन करना होगा. आवेदक को राज्य के NFSA और JSFSS का राशन कार्डधारी होना होगा. राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का कार्ड के साथ आधार कार्ड सीड होना चाहिए. आवेदक के आधार और राशन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए. वहीं, आवेदक का वाहन रजिस्टर्ड उसके नाम से होना चाहिए. साथ ही उक्त वाहन झारखंड में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.

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कैसे करें आवेदन
सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप में आवेदन के समय आवेदक को अपना नाम, राशन कार्ड संख्या और आधार संख्या उसमें डालना होगा. इसके बाद आधार सीड मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा. ओटीपी डालने के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सलेक्ट करते हुए वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा.

ऐसे मिलेगी स्वीकृति
आवेदक द्वारा आवेदन भरने का काम पूरा होते ही वेरीफिकेशन के लिए आवेदन डीटीओ के लॉग इन में चला जायेगा. इसके बाद डीटीओ इसे वेरीफाई करेंगे. इसकी स्वीकृति मिलते ही आवेदन डीएसओ के लॉग इन में चला जायेगा. डीएसओ डीसी के आदेश के बाद बिल को कोषागार में भेजेंगे. कोषागार से बिल के भुगतान के लिए स्वीकृत राशि डीएसओ के खाते में भेज दी जायेगी. उसके बाद डीएसओ हर माह लाभुक के सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करेंगे |

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सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...