बिहार सरकार ने इस पर अपना आदेश दे दिया है कि जिले भर में 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगेगा | आपको बता दे कि बिहार सरकार के आदेशानुसार एक जुलाई से प्लास्टिक उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है |
इसकाे लेकर नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सामग्री के उपयोग पर एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
इसकाे लेकर शहर में माइकिंग कराकर दुकानदारों व लाेगाें काे जागरूक किया जा रहा है। एक जुलाई से किसी भी तरह के 100 माईक्रॉन से कम के प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। शहर में जितने भी प्लास्टिक व थर्माकोल का सामान बेचने व इस्तेमाल करने वाले थाेक व खुदरा दुकानदार है। सभी का सर्वे कर इसे नही बेचने या इस्तेमाल बंद करने की चेतावनी दी जा रही है।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सभी प्रकार के सामान के इस्तेमाल करते पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 5 साल की सजा भी हाेगी। उन्हाेंने कहा कि ऐसे सामान के इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही ऐसे पदार्थ मिट्टी में घुलनशील नहीं होते हैं।
नगर परिषद के द्वारा बैनर व पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नगर परिषद द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। इसे लेकर नगर परिषद द्वारा पत्र भी जारी किया गया है।
जिसमें कहा गया कि सभी दुकानदारों व आम नागरिकों को बिहार सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने बंद पानी बोतल, प्लेट, ग्लास, चम्मच, प्लास्टिक के झंडे, सजावटी सामग्री, आइसक्रीम एवं चॉकलेट की स्टिकर इत्यादि के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई से पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।