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सहारा इंडिया के के प्रमुख सुब्रत राय (Subrata Roy) शुक्रवार को भी पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में पेश नहीं हो पाए। अदालत ने उन्हें हर हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इन्कार कर दिया तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नाराज पटना हाईकोर्ट ने तीन राज्यों बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।एक दिन पहले कोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हाल में आना ही होगा।

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निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। हर हाल में 13 मई को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सशरीर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। 

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जानकारी के लिए बता दे कि चार हजार से ज्‍यादा हस्‍तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्‍हें पेश होने का आदेश दिया था। पहले सुब्रत राय ने सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने सुरक्षा की चिंता को खारिज करते हुए कहा था कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पहले ही जिला प्रशासन को दिया जा चुका है इसलिए उन्‍हें कोर्ट में पेश होना होगा। 12 मई को कोर्ट में सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए थे लेकिन सुब्रत राय नहीं आए। तब न्‍यायाधीश ने शुक्रवार को उन्‍हें पेश होने को कहा। शुक्रवार को आनलाइन सुनवाई के बावजूद न्‍यायाधीश ने फिजिकल माध्‍यम से सुनवाई का निर्णय लिया था।  

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सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...