बिहार परिवहन विभाग ने 2013 के बाद अब नए ऑटो किराया लागू करने का फैसला लिया है. नए ऑटो किराया कम-से-कम दो किलोमीटर के लिए न्यूनतम रखा गया है. दो किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर हर किमी के हिसाब से पैसे देने होंगे. बिहार में 7 साल से ऑटो रिक्शा किराए को लेकर विचार नहीं किया था | बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसपर विचार करते हुए 14 फरवरी 2013 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए किराए में बढ़ोतरी के फैसले को लागू किया है |
परिवहन विभाग ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय कर दिया है. साथ ही साफ किया है कि अगर इससे ज्यादा किराया वसूला जाता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि ऑटो सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाए जाएंगे. जिला प्रशासन की तरफ से तय पार्किंग में ही रिक्शा-ऑटो खड़ किए जाएंगे. हर चालक अपने वाहन में किराए की सूची को लगाएं. इसी के साथ उनके पास शिकायत पंजी रहेगी |
जबकि पेट्रोल से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अगर मीटर लगे होंगे या रिज़र्व बुक होगा, तो पहले दो किलोमीटर के लिए 18 रुपये लोगों को देने होंगे. इससे अधिक दूरी तय करने पर नौ रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे,जबकि शेयर्ड ऑटो में प्रथम दो किलोमीटर के लिए 4. 80 पैसा प्रति व्यक्ति तो इससे अधिक सफर करने पर तीन रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे. मीटर लगे डीजल ऑटो रिक्शा में चार यात्रियों वाली गाड़ियों में पहले दो किलोमीटर का किराया 14 रुपये 40 पैसे रिज़र्व बुक करने पर देने होंगे, जबकि इससे अधिक सफर करने पर 7.20 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे |
डीजल से चलने वाले ऑटो में पहले दो किमी के लिए 14 रुपए 40 पैसे और इससे अधिकर पर 7.20 पैसे प्रति किमी देने होंगे. वहीं शेयरिंग ऑटो में पहले दो किमी पर 4.80 पैसे और इससे अधिक पर 2.40 पैसे तय किए गए हैंसीएनजी ऑटो में रिजर्व करने पर पहले दो किमी के लिए 15 रुपए और इसके बाद 7.50 पैसे हर किमी के लिए देने होंगे. वहीं शेयरिंग में पहले दो किमी के लिए 4 और इससे अधिक पर 2.50 रुपए देने होंगे |