आपने अक्सर देखा होगा की एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर परिवहन विभाग की कई चरणों को पूरा करना होता है, जिसके लिए आपको काफी पदेसनिया की सामना करनी पड़ती है |
जैसे अगर आप कोई गाडी को एक राज्य से दुसरे राज्य यानि बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते है तो आपको बहुत साडी प्रकिर्या से गुजरना पड़ता है |
लेकी अब आपको कोई पदेशानी का सामना नहीं करना होगा | कियुकी भारत सरकार के परिवहन विभाग ने नयी नियम के तहत BH यानि bh का मतलब हुआ भारत जो किसी भा राज्य एके लिए मान्य होगा |
जबकि पहले ऐसा नहीं होता था हम आपको बतादे की पहले bh नहीं था तो सभी राज्य अपने अपने कोड थे जैसे बिहार के लिए BR उत्तर प्रदेश के लिए UP इसी त्स्र्ष से सभी राज्य के लिए अपनी अलग अलग रहता था |
बता दें कि BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी जिसके पास होगी। वो किसी भी राज्य में जाने पर वहाँ ट्रांसफर और किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
पुराने नियम के तहत किसी दूसरे राज्य में जाने पर अधिकतम गाड़ी को 1 साल तक रखने की अनुमति परिवहन विभाग के द्वारा मिलती है, लेकिन अब इस नए नियम से लोगों को काफी फायदा होगा।
कौन लोग ले सकते है bh नंबर की गाड़ी :-
BH नंबर प्लेट की गाड़ी आम आदमी नहीं ले सकते हैं। इस नियम के तहत केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कंपनी के मालिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन कंपनी की ऑफिस 4 या उससे अधिक राज्यों में है, वह इसके लिए एप्लीकेबल है।