अगर आप बिहार से है और बिहार में निजी स्कूल या कोचिंग खोलना चाहते है तो आपके लिए ये खबर बेहद खास है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि निजी स्कूल चाहे कोचिंग खोलना पहले से थोडा और मुश्किल हो गया है क्योंकि इसके नियम में पहले की अपेक्षा और बदलाव किया गया है | आईये जानते है इसके बारे में विस्तार से…..

दरअसल अब बिहार में निजी स्कूल कोचिंग खोलने के लिए स्कूल को सीबीएसई आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त करना होगा, बताया जा रहा है कि अब निजी स्कूल खोलने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मान्यता मिलेगी। स्कूलों को प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब निर्धारित किए गए सभी मांगों पर स्कूल उतरेगी। बताया जा रहा है |

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शहरी क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, वही अनुमंडल क्षेत्र में डेढ़ एकर और ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब 2 एकड़ जमीन होना चाहिए है इससे कम जमीन होने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। वहीँ स्कूल प्रबंधक को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग के अफसर से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराना भी जरूरी होगा, आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन कर के स्कूल के बारे में जानकारी दी जाएगी |

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...