सड़क दुर्घटना से मौत के मामले में अब दो मृतक के निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार के नियमानुसार अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके परिजनों को 500000 का मुआवजा दिया जाएगा और कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसके परिवार को ढाई लाख का मुआवजा दिया जाएगा | पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है
विभाग की तरफ से निर्मोही का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इस नियमावली से संबंधित आपत्ति या सुझाव 30 दिनों तक के दिया जा सकता है। यह फंड 50 करोड़ की उपलब्ध कराई गई है अगर कोई व्यक्ति को मोटरसाइकिल गाड़ी से धक्का लग जाता है |
या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि अगर खत्म हो जाती है| तो बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर राशि उपलब्ध होगी अपने फंड में
इस नई नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि मृतक के आश्रित और घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी की गाड़ी चालक की भूल से दुर्घटना हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी मौत के बाद मृतक के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल को अंतरिम मुआवजा राशि के भुगतान की अनुशंसा करेंगे। इसके मूल्यांकन पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे जो पैसा देने की मंजूरी प्रदान करेंगे।
नियमावली के मुताबिक विवाह होने की स्थिति में मृतक की पत्नी या पति, पति-पत्नी नहीं रहने पर माता-पिता और माता-पिता नहीं रहने पर पुत्र और पुत्री को समान रूप से मुआवजे की राशि मिलेगी। अगर इन सभी आश्रितों की मौजूदगी नहीं है तो बहन या भाई को भी मुआवजा मिलेगा।