पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) माफ करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मंगलवार शाम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले नई स्क्रैपेज नीति में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायत का प्रावधान किया गया है.
मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदार को पंजीकरण शुल्क या पंजीकरण के रिन्यूवल (नवीनीकरण) के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. यानी आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा. रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देकर सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इससे 2 बड़े फायदे तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं. आप जानते हैं कि दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही है. देश में तो पेट्रोल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुके हैं, वहीं डीजल भी शतक लगाने की ‘फिराक’ में है.
रजिस्ट्रेशन फीस में माफी का यह नियम बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा, चाहे वे दोपहिया वाहन हों, तिपहिया वाहन हों या फिर चार पहिया वाहन.कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का फोकस इस दिशा में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए आगे आएं.
मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि 2 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नए पंजीकरण चिह्न असाइन करने के लिए फीस पेमेंट में छूट दी गई है. यानी ऐसे वाहन मालिकों को इन सेवाओं के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार, वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये से 1500 रुपये तक है.