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स्वास्थ्य विभाग ने केवल आधार कार्ड के आधार पर टीका लेने की बाध्यता दूर कर फोटो युक्त अन्य आठ प्रमाण पत्र को भी मंजूरी दे दी है। इससे अब आधार कार्ड नहीं रहने वाले लाभुकों को टीका लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।

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मिली जानकारी के अनुसार, कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने एवं अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने पूर्व के आदेश में यह संशोधन किया है। दूसरी ओर अब नए दिशा- निर्देश के अनुसार विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के बाद ही कोविशील्ड की दूसरी  डोज दी जा सकेगी। जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए फिलहाल 12 से 16 सप्ताह के बीच देने का निर्देश है। अब नए संशोधन के मुताबिक 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीका दिया जाएगा।

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नए निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड के अलावे विभिन्न प्रकार के फोटो युक्त आठ प्रमाण पत्र को टीका के लिए मंजूरी दे दी गयी है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड के अलावे लाभुक अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मदद ले सकते हैं। 

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इसके लिए कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी करते हुए डीएम एवं सीएस को निर्देश जारी किया है। साथ ही तीनों श्रेणी में विदेश जाने वाले लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। उनके पास एडमिशन ऑफर का दस्तावेज हो या शिक्षण संस्थान से प्राप्त कॉल लेटर हो। यदि लाभार्थी पहले से विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है,

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अब वापस विदेश पढ़ाई पूरा करने के लिए जा रहा हो। यदि लाभार्थी रोजगार के लिए जा रहा है तो नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल  लेटर या कंपनी द्वारा दिया गया ऑफर लेटर, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले लाभार्थी के पास नॉमिनेशन पत्र होने के बाद ही उन्हें दूसरी डोज 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी।

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...