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बिहार में Lockdown बढ़ा, जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

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बिहार सरकार ने कोरनोा महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडान को बिहार में चौथी बार बढ़ाया गया है. इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है. बिहार में अब लॉकडाउन का अगला चरण 8 जून तक होगा. सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें.

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आपको बता दें कि बिहार में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 मई को पहली बार लॉकडाउन लगाया था, जिसे अभी तक तीन बार बढ़ाया जा चुका था और सोमवार को ये चौथी बार बढ़ाया गया. बिहार में पहली बार लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया था, उसके बाद स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे 25 मई तक बढ़ाया.

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इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लेते हुए सीएम ने 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जानकारी दी थी. पहले से ही या कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में कोरोनावायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकती है. बिहार में कोरोना की रफ्तार लॉकडाउन लगाने के बाद से ही काफी कमी है और ये आंकड़ा रोजाना मिलने वाले केस की बात करें यह आंकड़ा 1500 से नीचे पहुंच गया है.

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बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुराली शरण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 बजे से 2 बजे दिन तक खुलेंगी. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि दुकानें किस दिन खुलेंगी यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब एक समय निर्धारित किया गया है.

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अब सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे. वहीं प्राइवेट ऑफिस के बारे में कहा गया है कि वे अभी बंद रहेंगे. खान-पान,कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठाों को खोलने का निर्णय लिया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 मई से 1 जून तक तीन चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाये गए थे. अब इन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल करने का निर्णय लिया गया है.

विवाह और श्राद्ध को लेकर पूर्व के नियम थे वे लागू रहेंगे. वाहन के संबंध में भी जो प्रतिबंध थे वे लागू रहेंगे. यह नियम शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा. मॉल एवं पार्क अभी नहीं खुलेंगे.

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