बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का एलान किया है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नितीश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है लेकिन इसबार लोगों को थोड़ी सी राहत भी दी गई है.

और साथ ही थोड़ी सख्ती भी बरती गई है. शादी-ब्याह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी और दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है. इस लॉकडाउन में जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी नए नियम बनाये गए हैं. 

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बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश सरकार 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी गई है.

बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार से बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं. 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार कई चीजों में छूट दी गई है. बाहर आने वाले यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ जा सकते थे. साथ ही निजी वाहनों को भी छूट दी गई है. इतना ही नहीं, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहनों को भी ई-पास जारी कर सकता है.

2. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन

3. अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन ।

4. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है ।

5. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

6. वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

7. कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

8. अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...