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नाइट कर्फ्यू लागू होने के साथ ही पटना में दुकान खुलने के दिन तय कर दिए गए हैं। सामान के हिसाब से अलग-अलग दिन दुकानें खुलेंगी। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैलून, फर्नीचर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। वहीं, कपड़े-जूते, खेल-कूद, ड्राई क्लीनर और कृषि कार्य से जुड़ी दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। 

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आवश्यक सामान के अलावा बालू-गिट्टी, गैराज और हार्डवेयर की दुकानें रोज खुलेंगी। इस संबंध में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में दुकान खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

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अनिवार्य सेवा को छोड़ इस अन्य प्रकार की दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी। शहर में भीड़ नहीं हो इसके लिए बाजार में दुकानों को खोलने से संबंधित समयावधि निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए लोगों की जरूरत की चीजों को रोज खोलने का निर्णय लिया गया है। ये दुकानें शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। 

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किराना दुकान, दवा दुकान, निजी क्लीनिक, सेवा फल एवं सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, डेरी मिल्क, बूथ, सभी अस्पताल, होम डिलीवर सेवा, अनाज मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज सर्विस सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं टायर एवं स्पेयर पार्ट की दुकान है। साइकिल एवं मोटरसाइकिल की मरम्मत से संबंधित दुकान के अलावा निर्माण सामग्री के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित दुकान-जिसमें सीमेंट, स्टील, बालू और गिट्टी सीमेंट, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सेनेटरी, फिटिंग लोहा आदि।

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सोम, बुध, शुक्र को खुलेंगी
सोना चांदी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की बिक्री एवं मरम्मत से संबंधित दुकान भी शामिल है। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान आदि।

मंगल, गुरु और शनि को खुलेंगी
कपड़ों की दुकान, चप्पल जूता, स्पोर्ट्स एवं खेलकूद से संबंधित सामग्री, कृषि कार्य से जुड़े दुकान, ड्राई क्लीनर और अन्य दुकान जो इस सूची में शामिल नहीं है।  

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश : 
– सभी लोग अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास की दुकानों से ही खरीदारी करें।
– दुकानों, कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– दुकान पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है।
– दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन के लिए गोलघेरा बनाना होगा।
– सर्दी-खांसी वाले कर्मी काउंटर के पास नहीं बैठेंगे। 

इन्हें भी होगी छूट : 
– डाक, स्वास्थ्य, फायर, एंबुलेंस, बैंकिंग आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय
– ई कॉमर्स की गतिविधियों एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान।
– अंतर्जिला और अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन पर रोक नहीं।
– निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रतिष्ठान पर रोक नहीं। 

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...