बिहार में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus pandemic) से बुरी तरह प्रभावित है. राज्य में औसतन प्रतिदिन संक्रमण के मरीजों में इजाफा हो रहा है. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बुधवार (28 अप्रैल, 2021) को सरकार ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है. इसमें दुकानों को खोलने की सीमा तय गई है. नई गाइडलाइन 29 अप्रैल से प्रभावी होगी. इसके मुताबिक शहर में दुकानें अब शाम चार बजे तक ही खुल सकेंगी. दुकानें अल्टरनेट हिसाब से खुलेंगी. इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के दायरे को भी बढ़ाया गया है.
गाइडलाइन के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू अब शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. विवाह समारोह में सिर्फ पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे. हालांकि विवाह के लिए नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा. इस दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अंतिम संस्कार में सिर्फ बीस लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसी तरह अररिया में 120, औरंगाबाद में 597, बेगुसराय में 764, भागलपुर में 454, कटिहार में 278, मधेपुरा में 226, मधुबनी में 272, मुजफ्फरपुर में 490, पूर्णिया में 548 और सारण में 589 मरीज मिले. नए मामलों के साथ राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 98,747 है.