Site icon First Bharatiya

शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन, लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक; जानिए क्या-क्या रहेगा बंद

AddText 05 05 03.43.24

पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है.

Also read: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी : बिहार में बना शानदार राज्य से सबसे बड़ा मॉल, इसमें लोगों को मिलेगी पीवीआर की सुविधा सहित ये चीजें,जाने…

तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

Also read: Bihar Weather: बिहार में होने वाली है भारी बारिश, आँधी तूफ़ान के साथ बरसेंगे पत्थर जाने कुआ है मौसम विभाग का अलर्ट!

ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, ”कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे।

Also read: Indian Railway : दानापुर-सिकंदराबाद एवं नई दिल्ली-सहरसा के बीच में रेलवे चलाने जा रही है स्पेशल ट्रेन, यह होगी रूट टाइम…

प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबिक दफ्तर में 50 फीसदी ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा।”

Also read: बिहारवासियों को मिला बड़ी सौगात बिहार ने बनने जा रही २ बड़े हवाईअड्डे, मिला मंजूरी!

ममता ने कहा कि जूलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बाजार, खुदरा दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम 5 से 7 खुलेंगी।

6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। मेट्रो में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही होंगे। 7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे भीतर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो लोग पॉजिटिव होंगे,

उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। बस अड्डों पर रेंडम जांच की जाएगी तो यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। ट्रेन यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा।

Input :- hindustan

Exit mobile version