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सहारा इंडिया कम्पनी को लोगों ने अपने भविष्य का सहारा समझा था लेकिन देखने और सुनने को मिल रहा है कुछ उल्टा जी हाँ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट खोज रही है लेकिन सुब्रत राय मिल नहीं रहे अब कोर्ट ने उनके खिलाफ बड़ी कारवाई कर दी है | दरअसल तीन राज्यों बिहार, उत्तरप्रदेश दिल्ली के पुलिस के मुखिया डीजीपी को आदेश दिया गया है कि सुब्रत राय को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए | पटना हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है | सहारा इंडिया (Sahara India) के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई हुई.

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इस दौरान सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Patna High Court Order To Arrest Sahara Chief) जारी किया है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने ग्राहकों के पैसा वापस करने के मामले को लेकर सुब्रत राय को आज पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने को कहा था. सुबह 10:30 बजे तक अंतिम समय सीमा तय की गई थी. बावजूद इसके वे पटना हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए और अंततः सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया.

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हाईकोर्ट के पास बड़े संख्या में पंहुचे सहारा इंडिया के ग्राहक :

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वहीं, हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे थे. उनका साफ साफ कहना है कि सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है. बार-बार आश्वासन के बाद भी सहारा हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है. पटना के दुल्हिन बाजार के अशोक कुमार यादव ने कहा कि 75000 रूपये फंसे हुए हैं, वापस नहीं मिल रहा है. वहीं दानापुर से आए राजेश कुमार का साफ-साफ कहना है कि एक लाख से ज्यादा रुपया मेरा सहारा में फंसा है लेकिन अभी तक इसे वापस नहीं किया जा रहा है. यही कारण है कि आज हम लोग पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे |

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सहारा प्रमुख के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया गया जारी :

पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरे राम शाह ने कहा कि इस मामले में आज सुनवाई हुई है. कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया था कि साढ़े दस बजे कोर्ट में उपस्थित रहे लेकिन सुब्रत राय नहीं पहुंचे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. डीजीपी को आदेश दिया गया है कि सहाराश्री को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हाजिर किया जाए.

पहले 11 मई को होना था पेश: इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दीं जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. मालूम हो कि 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था.

इससे पहले 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...