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पटना हाईकोर्ट का सहारा के निवेशकों के लिए राहत : पैसा लौटाने को लेकर 11 मई को कोर्ट में सुब्रतो राय होंगे हाजिर

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सहारा में पैसा अलग-अलग स्कीम में निवेश करने के बाद अब लोगों का सहारा कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे है कि सहारा अपने ग्राहक की पैसा समय पूरा होने के बाद भी नहीं दे रहा है | इसी कड़ी में अब यह मामला कोर्ट तक पंहुच गया है | जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि इस मामले पटना हाईकोर्ट में इसकी केस चल रही है | और बीते दिन तारीख हुए है उसमे अब अगली कोर्ट की सुनवाई 11 मई को होनी है |

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जिसमे सहारा में मालिक सुब्रत रॉय की पेशी होनी है कोर्ट ने उसे बुलाया है | वहीँ पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को यह बताने का निर्देश था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा।

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सहारा के तरफ से केस लड़ने वाले वकील का बयान :

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हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैय्यार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी की दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है |

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तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। कोर्ट को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नही लौटाया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की होगी। इस सुनवाई में उम्मीद है कि कोर्ट अपने तरफ से कोई बड़ा निर्णय ले सकती है | वहीँ बता दे कि इस तारीख में सहारा के मालिक सुब्रतों रॉय भी उपस्थित रहेंगे |

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