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वाहन मालिकों की मौत के बाद अब गाड़ी ट्रांसफर कराना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्यवाई जान लें नए नियम

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अगर आपके पास भी वाहन है की आप पुराना गाड़ी किसी से ख़रीदे है तो आपके लिए ये खबर खास है | जी हाँ दोस्तों! आपको बता दे कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बड़ा आदेश जारी किया है | आप जिस गाड़ी को चढ़ रहे है अगर उसका मालिक मर चूका है और आप उस गाड़ी को अभी तक अपने नाम पर नहीं करवाए है तो पकडे जाने पर आपके ऊपर कार्यवाई की जायेगी | वहीँ परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि परिचालन अयोग्य वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग ऐसी गाड़ियों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है |

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दरअसल अब बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने इस चीज को अनिवार्य कर दिया है | कि वाहन मालिक के ड्राईवर के मौत के बाद वाहन अपने नाम पर करा ले नहीं तो अगर आप पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो आपको विभिन्न धाराओ के तहत आप पर प्रशाशनिक कार्यवाई की जायेगी |

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इतना ही नहीं इसके साथ ही आपको परिचालन के अयोग्य हो चुके वाहनों का निबंधन रद्द कराना होगा | वहीँ संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि परिचालन के लिए अयोग्य हो चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा लें साथ ही खरीदे और बेचे गये गाड़ियों का ट्रांसफर भी करा लें |

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बिना ट्रांसफर के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जायेगी | वहीँ विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है और उसकी मृत्यु हो जाने या किसी सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गये गाड़ियों के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है |

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गाड़ियों के परिचालन के लिए आवश्यक है कि के सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, पथकर एवं शुल्क अपडेट हो. सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन नियम के प्रतिकूल है एवं मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह दंडनीय है |

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