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काम की बात : रेल सफर के दौरान चोरी हुआ सामान तो मिलेगा मुआवजा, जानिए क्या है नियम?

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अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है. दरअसल, रेल में सफर करने वाले बहुत यात्री को इस नियम के बारे में पता नहीं है तो आईये जानते अहि इस नियम के बारे में पूरी डिटेल से…

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दोस्तों अगर आपको यात्रा के समय आपकी समान चोरी हो जाती है तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है. आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फॉर्म भरके भी भरे जा सकते है |

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समान चोरी होने पर है मुआवजे के नियम ?

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही उसी समय आप एक फॅार्म भी भरें. इसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करें. यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी |

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