बिहार के पढ़े लिखे लोगों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में हर कोई चाहता है की हमें सरकारी नौकरी हो तो हमें सरकारी नौकरी हो |बता दे की बिहार में क्लर्क स्तर की बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर बहाल लोगों को तरक्की का अवसर देने जा रही है। योजना है कि एलडीसी की बहाली में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। पहल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हुई है। एलडीसी की बहाली के नियमों के बदलाव के लिए विभाग के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। 2016 के मूल नियम में यह पहला संशोधन है। इस फैसले का व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। इस खबर में जानिए पूरी बात…
बिहार में क्लर्क की बहाली में बने इस नए नियम में एलडीसी के सौ में से 85 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 15 पद ग्रुप-डी यानी कार्यालय प्रचारी के तौर पर काम कर रहे विभागीय कर्मियों से भरे जाएंगे। शर्त यह कि ऐसे कार्यालय प्रचारी इंटर या उसके समकक्ष परीक्षा पास हों। उन्हें कंप्यूटर की भी जानकारी हो। आदेश में उम्र-सीमा का उल्लेख नहीं है।
- एलडीसी की बहाली में ग्रुप-डी के कर्मियों को 15 प्रतिशत आरक्षण
- पीएचईडी से हो गई शुरुआत, नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन
चलते चलते बता दे की पीएचइडी सेवाकाल में मृत विभाग के सेवकों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर बहाल करने जा रहा है। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। शर्त यह है कि विभाग में जरूरी रिक्तियां हों और आवेदक पद के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करते हों। विभागीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आश्रितों की नियुक्ति के बाद उस कैंलेंडर वर्ष की सभी रिक्तियों की सूची अगले महीने में आयोग को भेज दी जाएगी।