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बिहार के लोगो लिए एक जरूरी सूचना बिहार में अब राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग में बिहार के लोगों के लिए दाखिल खारिज मामले में बदलाव किया गया है | अब बिहार के लोगों को दाखिल ख़ारिज के लिए डीसीएलआर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में अब यह कार्य झटपट ऑनलाइन कर दिया जाएगा।बिहार के मंत्री रामसूरतकुमार ने बताया बिहार भूमि सुधार विभाग ने बिहार में दाखिल खारिज मामले में डिप्टी कलेक्ट्रेट लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर की कोर्ट को लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार में दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है |

बता दे की बिहार के लोगों को डीसीएलआर की कोर्ट अब नहीं लोगों को दौड़ना पड़ेगा। और मामले की सुनवाई की तारीख में गवाहों की भी उपस्थित होगी, किस डेट पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने क्या आदेश दिया है। सुनवाई के पश्चात ही पारित अंतिम आदेश की कॉपी ऑनलाइन देखी जाएगी।

अब हर महीने म्यूटेशन(दाखिल ख़ारिज) में लगे कर्मियों की रैंकिंग विभाग के जरिए की जा रही है। अब बिहार में भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर अलर्ट होकर कार्य करेंगे और पारदर्शिता बरतेंगे, बता दें अब डीसीएलआर कोर्ट में केस की सुनवाई को पूरी करने में काफी समय लगता था परंतु अब ये समय कम लगेगा।

अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा आखिर किस तरीके से काम सिस्टम करेगा तो बता दें दाखिल खारिज अपील के पश्चात मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा उठाने के लिए आवेदक म्यूटेशन केस में अपना केस नंबर तथा अंचल अधिकारी के आदेश की फोटोकॉपी के साथ-साथ भूमि सुधार डिप्टी कलेक्ट्रेट ऑफिस से अप्लाई करेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन एंट्री भी करेंगे। आवेदक को उसकी स्वीकृत देगा

सोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले है पिछले 4 साल से डिजिटल पत्रकारिता...