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बिहार में बदल गया वाहन इंश्योरेंस का नियम अब जांच में पकडे जाने पर 2 हजार रुपये लगेंगे जुर्माना

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बिहार में अब बिना इंश्योरेंस के चलने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना होगा. बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने में जुट गई है. हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिलों में वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया |

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जानकारी के अनुसार आपको बता दे की आपको बता दें की वैसे वाहन जो एक वर्ष वाले प्लान के दौरान ख़रीदे गए थे, या पुराने वाहन जिनका इंश्योरेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाहन मालिक अपना इंश्योरेंस जल्द से जल्द करवाये, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि परिवहन विभाग ने अपने नए अधिसूचना में साफ़ साफ़ कहा है की,

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यदि आपके वाहन को बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर दो हजार जुर्माना लिया जायेगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा | उन्होंने कहा कि यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआइ और इएसआइ जांच अभियान में शामिल हुए.सचिव ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रुप से करा लें. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है |

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अब बिहार में नए निर्देशो के अनुसार बिहार के सभी ज़िलों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जाँच के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस जाँच अभियान में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहि पाए जाने पर आप पर 2000 रुपए का जुर्माना तुरंत लगाया जाएगा।

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