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बिहार में खैनी खाने पर रोक, होगी सजा नितीश सरकार का आदेश जारी

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तंबाकू मुक्त परिसर घोषित होंगे सरकारी दफ्तर, उल्लंघन पर भरना होगा जुर्माना राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की आठवीं बैठक शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी एवं गैर सरकारी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। और मास्टर साहब स्कूल में ही बच्चो के सामने खैनी खाते है ये भी सिकायत सुनाने को मिली है | इसीलिए नितीश सरकार ने अब ये नियम लाया है |

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बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलम्ब तम्बाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग लगाया जाएगा। परिसर अथवा चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर तत्काल दंडित किया जाएगा।

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सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है।

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राज्य स्वास्थ्य समिति तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं वरीय सरकारी कर्मचारी तंबाकू नियंत्रण एवं इससे मुक्ति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इनपुट : daily bihar

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