Site icon First Bharatiya

बिहार पंचायत चुनाव में बिना मास्क वोट देने गए तो लगेगा 50 रु. जुर्माना

AddText 07 09 10.20.39

पंचायती राज इकाइयों के चुनाव के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर रहा। चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों, कíमयों, प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध रहेगा।

Also read: बिहारवासियों को मिला बड़ी सौगात बिहार ने बनने जा रही २ बड़े हवाईअड्डे, मिला मंजूरी!

चुनावी प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को पांच से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा।

Also read: बिहार की बेटी की टॉप बनना चाहती है IAS भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने गिफ्ट किया लैपटॉप!

मतदान केंद्रों पर प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए छह फुट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने के लिए पहले से ही गोला बनाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मतगणना के समय में भी सतर्क रहना है। आवश्यकतानुसार पीपीई किट की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।

Also read: बिहार के लोगों को मिलने वाली है भीषण गर्मी से छुटकारा इन जिला में होगी बारिश, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट…

निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहे। आयोग ने अधिकतम 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र के गठन का निर्देश दिया है। आनलाइन नामांकन का विकल्प आयोग देगा। आवेदक के साथ एक प्रस्तावक ही उपस्थित हो सकता है।

Also read: Railway News : सप्तक्रांति एक्सप्रेस, वैशाली सुपरफास्ट समेत बाघ एक्सप्रेस के समय सारणी में बड़ा बदलाव, नए समय पर चलेगी यह ट्रेनें….

नामांकन के समय आवेदक को एक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी। आवेदन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी पहले से समय का निर्धारण कर सकते हैं। चुनावी सभा में भाग लेने वालों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा तय संख्या से अधिक नहीं होगी।

नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर दिशा-निर्देश जारी

पांच से अधिक लोगों के समूह के साथ नहीं कर सकते प्रचार

प्रशिक्षण स्थल व मतदान केंद्रों का करना होगा सैनेटाइजेशन

Source : Dainik Jagran

Exit mobile version