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रेलवे के ये पांच नियम आपके बहुत आ सकते हैं काम

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भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और वो बहुत काम के साबित हो सकते हैं। वैसे तो रेलवे के नियम कोरोना काल में काफी बदल गए हैं पर अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ नियमों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये वो नियम हैं जिनका लाभ आम यात्री उठा सकते हैं। तो आज हम आपको रेलवे के ऐसे ही कुछ खास नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

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यहां हम कोरोना काल में बदले हुए नियमों की जानकारी भी आपको देंगे जो इस दौरान यात्रा करने वालो यात्रियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। 

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अगर आप देश के किसी भी हॉटस्पॉट से इन राज्यों में जा रहे हैं तो आपको कोविड टेस्टिंग करवानी होगी और निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। 

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दिल्ली, असम, छत्तीसगझड, हिमाचल, कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 

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देश के कुछ राज्यों में सिर्फ कोविड निगेटिव रिपोर्ट ही काफी नहीं है बल्कि वहां क्वारेंटाइन भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रा, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों में यात्रियों को 14 दिनों का क्वारेंटाइन करना होगा। ये होम क्वारेंटाइन होगा और महाराष्ट्र में इस समय में आप लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। 

इन राज्यों में करना है एप में रजिस्टर-

हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय सरकार के एप में यात्रियों को रजिस्टर भी करना होगा। 

कुछ साल पहले तक जहां तत्काल टिकट का कोई रिफंड नहीं मिलता था वहीं ये नियम बदल गया है पर कुछ लोग इसके रिफंड को क्लेम नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में मिल सकता है तत्काल रिफंड-

ऐसी स्थिति में आप तत्काल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 

आपको ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है और आपको उसका ध्यान रखना होगा। पहली बात तो अगर आपकी ट्रेन किसी कारण छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशन तक आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप स्टेशन मास्टर के पास TDR फाइल कर सकते हैं। 

अगर आपका टीडीआर अप्रूव हुआ तो बेस फेयर का 50% हिस्सा आपको रिटर्न हो जाएगा।  

आप ट्रेन टिकट ट्रेन के छूटने के 3 घंटे बाद तक कैंसल कर सकते हैं। अगर आपकी यात्रा 200 किलोमीटर तक थी। अगर आपकी यात्रा 201-500 किलोमीटर तक थी तो 6 घंटे और अगर 500 किलोमीटर से अधिक थी तो 12 घंटे तक ट्रेन की टिकट कैंसिल की जा सकती है। 

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