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बिहार में बिजनेस के लिए बिना ब्‍याज 10 लाख रुपए का लोन, लौटाना होगा केवल पांच लाख; 1 जून से करें आवेदन

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नीतीश कैबिनेट से पास हो चुकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून से लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बिहार नौजवानों में खुद के बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से बिहार सरकार की प्रस्तावित इन योजनाओं के लिए आवेदन पोर्टल को भी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है.

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बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से दो योजनाएं चल रही हैं. जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में भी नए सिरे आवेदन मांगे जाएंगे.

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बिहार में सभी वर्ग के नौजवानों को अधिकतम 10 लाख का लोन बिना किसी ब्याज या लगभग एक प्रतिशत ब्याज पर सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए उपलब्ध कराएगी.

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बिहार में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए नौजवानों के पास ये बड़ा अवसर होगा. कोरोना काल के दौरान कई लोग बड़े शहरों से पलायन करके लौटे हैं. उनके पास भी अगर अपना काम शुरू करनी की इच्छा है तो वह भी सरकार की इस मदद से उद्यमी बन सकते हैं.

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बिहार सरकार की सात निश्चय-2 के अंतर्गत स्वीकृत दोनों नई योजनाओं के लिए 200-200 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा चुका है. योजनाओं में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 50 फीसदी यानी 5 लाख तक का अनुदान और 5 लाख तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 5 लाख अनुदान और 5 लाख पर सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा.

बिहार सरकार की नई योजनाओं का लाभ उठाने वालों के लिए कुछ शर्ते्ं रखी गई हैं. जिसमें महिला उद्यमी योजना में आवेदन देने वाली महिलाएं बिहार की निवासी हो और 12वीं या इंटर पास हो. इसी के साथ युवा योजना में आवेदन करने वाला पुरुष सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हो और बिहार का निवासी होने के साथ 12वीं या इंटर पास हो.

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