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कोरोना का नया गाइडलाइन जारी, घर से निकलने से पहले जान लें पूरा नियम

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कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

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उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2633 जो कि 9.42021 तक संक्रमण फैलाव को रोकने केलिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी. जिसे अब 30.4.2021 तक लागू कर दिया गया है.

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राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40 जो कि 18.4.2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लालू किए गये हैं जो 15.05.2021 तक लागू है.

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गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को चिन्हिंत कर सामान्य रुप-रेखा तय करने की बात कही गई है.

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बिहार में बढते कोरोना के मामलो को देखते हुए कई बरा कई कठिन निर्णय लिए गए हैं जिसमें से 28.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई अहम फैसले लिए  गए हैं. जोकि 15.05.2021 तक के लिए प्रभावी हो गए हैं.

सभी दुकानें शाम 6 बजे की बजाए 4 बजे बंद होंगी

इसके साथ ही यह भी कहा गया गया है कि बाजार में भीड़ न लगे इसके लिए स्ट्रैजरी बनाना होगा. भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है.

रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबर 6 बजे तक रहेगा. बिहार समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी इसके साथ ही विवाह समारोह में DJ का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

इस अवधी के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सेवको को घऱ से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

सभी सरकारी एवं गैर सरकार कार्याल 4 बजे अपराहन में बंद हो जाएगी. दंड सहिंता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला अधिकारी करेंगे और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएंगे.

सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे

औद्योगिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे

इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फल, मांस मछली किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे.

इसके अलावा जिला प्रशासन के लिए भी नियम कानून जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि कोरोना से मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार राज्य सरकार से करने की बात कही गई है.

यह भी कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एंव प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित करेंगे.

इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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