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रोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपया

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बिहार समेत पूरे देश में कोरोना ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है. कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इस कोरोना के समय में नौकरी चली गई. सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुआ जो रोज कमाते थे और उसी पैसे से उनका उस दिन का भोजन होता था. ऐसे में अब बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का सुनहरा अवसर दे रही है. इसमें किसी भी तरह का बिजनेश शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देगी. इसके लिए अहम शर्त यह है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो 12 वीं पास होगा या उसने उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा किया होगा.

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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में और बाकी के पांच लाख रुपये कर्ज के रूप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा. बिहार सरकार ने इस योजना को जारी करते हुए कहा कि इस योजना से युवाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि दो टर्म में उपलब्ध कराई जाएगी.

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सबसे पहले उन्हें बिहार का निवासी होना होगा.

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कम से कम 12वीं पास, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा

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18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु हो

इकाई प्रोपराइटरशिप फार्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो.

यह जो धन राशि प्रदान की जाएगी वह नई इकाई के लिए प्रदान की जाएगी.

इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को दिया जायेगा.

इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

50 फीसदी यानी कि अधिकतम 5 लाख अनुदान के रूप में दिया जाएगा.

50 फीसदी यानी अधिकतम 5 लाख रुपये का 1 फीसदी ब्याज पर लोन के रूप में देना होगा.

प्रति यूनिट 25 हजार का खर्च प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सहायता के लिए मिलेगा.

बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अप्लाई करने के लिए इसकी अधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. साइट में सबसे ऊपर में फॉर्म की पीडीएफ भी है. इसके अलावा अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो उसके लिए टॉल फ्री नंबर 18003456214 वर्किग दिन में सुबर के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक फोन किया जा सकता है.

बिहार सरकार की तरफ से अऩुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/ महिला उद्यमी योजना भी शुरू की गई है. इसके लाभों, शर्तों के बारे में भी इसी वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.

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