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पंचायत चुनाव से ठीक पहले मुखिया को मिला बड़ा अधिकार!

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बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने दो बड़ा फैसला लिया है. प्रभात खबर में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के सभी मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी झंझट समाप्त होने वाली है. इसमें सबसे पहला तो यह है कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य अब ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा.

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इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पंचायती राज विभाग पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा नहीं कराया जायेगा. बिहार सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि अब ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण का कार्य कराया जाएगा. आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा 1435 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की गयी है.

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इसमें से 770 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से दो अरब 52 करोड़ 18 लाख की राशि आवंटित की गयी है.

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बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में देरी होना अब तय माना जा रहा है. लोग पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव की तारीखों के लिए कम से कम अगले महीने तक का इंतजार करना होगा.

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आपको बता दें कि बिहार में इस बार EVM के माध्यम से पंचायत चुनाव होने हैं जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग से NOC की मांग की लेकिन निर्वाचन आयोग से NOC नहीं मिला.

और यह मामला अब पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है. ऐसे में अब कयास यही लगाया जा रहा है कि अप्रैल से मई तक में प्रस्तावित मतदान अब जून से जुलाई के बीच में हो सकता है.

आपको बता दें कि पिछले दिनों EVM को लेकर हुई सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित पक्षों को रखा था. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप दोनों मिलकर इस मामले को मिलकर सुलझा लें.

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह भारत के निर्वाचन आयोग का नीतिगत फैसला है,ल इसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है. आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग मार्च से मई 2021 के बीच में चुनाव कराना चाह रहा था और इसके साथ ही वह EVM के माध्यम से चुनाव कराना चाह रहा था.

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