Site icon First Bharatiya

जान बचाईये मी लार्ड: बिहार सरकार ने हाईकोर्ट को कहा- ऑक्सीजन की कमी नहीं, नाराज कोर्ट ने जमकर लगायी फटकार, अब रोज होगी सुनवाई

1619580238610

कोरोना से श्मशान में तब्दील होते जा रहे बिहार में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में सनसनीखेज दावा कर दिया. राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट को कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है.

Also read: Vande Bharat News : लोगों का वर्षों का इंतजार हुआ पूरा अब इस रूट पर दौड़ने के लिए तैयार है वन्दे भारत एक्सप्रेस, जानिये….

नाराज हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगायी है. पटना हाईकोर्ट अब बिहार में कोरोना के इलाज और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हर रोज सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम को विशेष अधिकार देते हुए बिहार के अस्पतालों में कोरोना के इलाज के दावों की जांच करने को कहा है.

Also read: Petrol Disel Price : इन जगहों पर लगातार कम रहे तेल की कीमत, इन शहरों में हो रही महंगा जाने आपके क्षेत्रो में कितनी है भाव…

दरअसल पटना हाईकोर्ट में जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ बिहार में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के मामले की सुनवाई कर रही है. इस बाबत हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकायें दायर की गयी हैं.

Also read: Vande Bharat Express : भागलपुर – हावड़ा के बीच चलाई जायेगी वन्दे भारत एक्सप्रेस, बचेंगे समय मिलेगी लग्जरी सुविधा, जानिये….

राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट में दावा किया कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं है. राज्य सरकार के दावों पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी की खबरें रोज आ रही है. लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. 

Also read: भागलपुर से राजधानी पटना और दिल्ली के लिए सफ़र करना हुआ आसान जान लीजिये समय-सारणी और टाइम टेबल…

हाईकोर्ट ने पटना एम्स के डॉक्टरो की अगुवाई में एक तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन करते हुए उसे विशेष अधिकार दे दिये हैं. पटना एम्स में एनेस्थेसिया विभाग के प्रोफेसर और  विभागाध्यक्ष डॉ उमेश भदानी की अध्यक्षता में एम्स में जेनेरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ रवि कीर्ति और सीजीएच पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉ रवि शंकर सिंह के रूप में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है.

हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित ये कमेटी पटना के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजेंन आपूर्ति , बेड की व्यवस्था और रोजाना कितने  कोविड टेस्ट हुए इन सबों का हर रोज आंकड़ा लेगी.

कोर्ट ने बिहार के स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव को कहा है कि सरकार पटना के सभी कोविड अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दे कि वे इस तीन सदस्यीय कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा पेश करें.

कोर्ट ने राज्य स्वास्थ समिति , निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरे आला अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है. उनसे कहा गया है कि वे इस कमेटी के सदस्यों की हर तरह से मदद करें. 

कोर्ट हर रोज करेगी सुनवाई
पटना हाईकोर्ट की बेंच ने आज ये कहा है कि वह हर रोज सुनवाई कर बिहार में कोरोना के इलाज की जानकारी लेगी. कोर्ट ने बिहार सरकार के रवैये पर कई तल्ख टिप्पणियां भी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति, कोरोना मरीजों के लिए बेड के इंतजाम औऱ उनके इलाज के प्रबंध की सारी जानकारी कोर्ट को दे. 

Exit mobile version