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बड़ी खबर : बिहार में अब नहीं चला सकेंगे दुसरे राज्य के नंबर वाली गाड़ी जानिये बिहार सरकार का नया नियम…

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गाड़ी चेक करना आप तो जानते ही होंगे की गाड़ी चेक करने के दौरान हेलमेट गाडी के पेपर लाइसेंस आदि कागजात मांगे जाते है लेकिन अब आपको इन सभी चीजो के साथ एक चीज का और ध्यान देना होगा कि कहीं आप गाड़ी तो दुसरे राज्य के नंबर प्लेट वाली नहीं चढ़ रहे है | तो इसी बात को लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि

झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह करने पर 5 हजार रुपए जुरमाना देना पड़ेगा और इसको लेकर सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

बता दे की अभी तक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई। जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया।

नोट : इस न्यूज़ को इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य वेबसाइट से म‍िली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। firstbharatiya.com अपनी तरफ से इसकी पुष्‍ट‍ि नहीं करता है।

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