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अब 25 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स, प्राइवेट नौकरी वालो की निकली चांदी, जानिए डिटेल

Leave Encashment

Leave Encashment

कुछ दिन ही पहले देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया गया है. इस बजट में कई अहम् फैसले लिए गए है. इसी कड़ी में देश के सभी प्राइवेट नौकरी वालो के लिए एक अच्छी खबर भी है. अब से पेड लीव के बदले मिलने वाले रूपये में 25 लाख तक सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी.
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Leave Encashment की लिमिट बढाई गई

Leave Encashment की अब लिमिट बढ़ा दी गई है. सभी प्राइवेट नौकरी वालो के लिए लीव एनकेशमेंट लिमिट पहले 3 लाख रुपया तक था, मतलब यह की लीव एनकेशमेंट के रकम पर पहले 3 लाख तक सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी. लकिन अब इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रूपये कर दी गई है. अब से सभी प्राइवेट नौकरी वालो को 25 लाख के लीव एनकेशमेंट के रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

20 साल बाद किया गया फेरबदल

जहाँ एक तरफ income tax पेमेंट को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है वही दूसरी तरफ बजट 2023 में यह भी शामिल किया गया की अर्न्ड लीव के नकदीकरण की लिमिट में इजाफा कर दिया जाये. इससे पहले आखिरी बार 2002 अर्न्ड लीव के नकदीकरण पर अधिसूचना जारी किया था. अब पुरे 20 साल बाद उसमे ससोधन करके लिमिट में इजाफा कर दिया गया है. सभी प्राइवेट कर्मचारी में इस खबर को सुन कर ख़ुशी की लहर दौड़ गई है.
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Leave Encashment

Leave Encashment, लीव एनकेशमेंट, पेड या अर्न्‍ड लीव क्या होता है.

सभी सरकारी और गैर सरकारी (प्राइवेट) कर्मचारी को छुट्टी के रूप में कुल तीन तरह का लीव दिया जाता है. पहला मेडिकल लीव, दूसरा कैजुअल लीव और तीसरा पेड या अर्न्‍ड लीव. जिसमे पेड या अर्न्‍ड लीव का नियम यह है की अगर पेड या अर्न्‍ड लीव नहीं लेते है तो इस छुट्टी के बदले आपको रूपये दे दिए जाते है. यह रकम रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के समय दिए जाते है.

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