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बिहार में लागु होगा दाखिल ख़ारिज के यह नियम, सीओ के साथ यहाँ पर यह अधिकारी भी करेगा दाखिल ख़ारिज

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बिहार में अब दाखिल ख़ारिज के कामो को बिहार सरकार अब और आसान बनाने जा रही है | क्योंकि बिहार सरकार अब दाखिल ख़ारिज को लेकर सीओ का बोझ हल्का करने जा रही है | जी हाँ बिहार सरकार अब राजस्व अधिकारी का क्षेत्र को और बड़ा करने वाली है | जानकारी के अनुसार अंचल अधिकारियों के साथ-साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है।

बिहार में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन को लेकर या नहीं व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा है कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं।

बिहार के मंत्री रामसूरत राय ने बताये है कि राजस्व अधिकारियों को जाति आवास एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने पर पहले ही फैसला किया जा चुका है और इन सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा। राजस्व अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। रामसूरत राय ने कहा कि अंचल अधिकारियों के पास पहले से ही काफी ज्यादा दायित्व हैं। इसलिए उनके कार्यों को अब अधिकारियों के पास अधिकृत किया जाएगा। 

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