बिहार : बिहार के लोगों को राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है जिससे हमको खाने के लिए राशन तो मिलता है लेकिन राशन कार्ड एक अलग पहचान भी दिलाता है राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में काम करता है नागरिक को एक अलग पहचान दिलाता है| आईये हम जानते हैं कैसे राशन कार्ड की अप्लाई की जाती है और हमारे भारत में राशन कार्ड बहुत सी तरह के होते हैं आइए जानते हैं | कौन राशन कार्ड कौन लोग बनवा सकते है|
अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में राशन कार्ड मुख्य रूप से तीन तरीके से होते हैं जो कि निम्नलिखित है :-
एपीएल राशन कार्ड : यह गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवारों को जारी किया जाता है. राशन कार्ड का रंग केसरिया होता है.
बीपीएल राशन कार्ड : यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड या तो गुलाबी या फिर लाल रंग के होते हैं
एएवाई राशन कार्ड : यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है. इस प्रकार के राशन कार्ड पीले रंग के पाए जाते हैं.
यदि आप बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाना होगा. यदि किसी भी स्थिति में आप निवास प्रमाण प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उस परिस्थिति में आपके आसपास के दो अलग-अलग साक्षियों के बयानों को रिकॉर्ड करके सत्यापन किया जा सकता है |
आइए समझते है राशन कार्ड अप्लाई कैसे की जाती है उसके लिए क्या प्रोसेस है पूरा प्रक्रिया प्रोसेस बाय प्रोसेस समझते हैं|
- राशन कार्ड बनबाने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.bihar.com/RationCard.aspx से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या इसे एसडीओ कार्यालय या पास के राशन कार्ड कार्यालय से प्राप्त करें.
- इसके बाद राशन कार्ड बनबाने के लिए आवेदन पत्र में सभी विवरण को सही तरीके से भरें.
- आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो राशन कार्ड के आवेदन में लगायेंगे
- आवेदन फॉर्म को निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें.
- अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड के आवेदन पत्र की जांच की जाएगी.
- यदि सभी भरे विवरण और प्रमाण पत्र सही मिले तो राशन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा.
नोट: बिहार राज्य में राशन कार्ड की तैयारी के लिए मानक निर्धारित समय सारिणी आम तौर पर 15 दिन है.
अब थोडा उन दस्तावेज पर नज़र डालते है जो राशन कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी होता है :-
बिहार में राशन कार्ड राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदक बिहार का स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए :-
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर